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क्या जहाज मालिक/जहाज एजेंट मौजूदा लाइट बकाया पोर्टल के माध्यम से उन जहाजों के लिए अग्रिम भुगतान कर सकते हैं जिनकी आगमन तिथि 01.09.2022 या 02.09.2022 है?

मौजूदा लाइट बकाया पोर्टल का उपयोग केवल 31.08.2022 तक बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए किया जाएगा। 01.09.2022 को या उसके बाद आने वाले सभी जहाजों के लिए, नेविगेशन देय और जीएसटी के लिए समुद्री सहायता का अग्रिम भुगतान संशोधित पोर्टल पर किया जाएगा। 01.09.2022 को या उसके बाद आने वाले जहाज के लिए मौजूदा लाइट बकाया पोर्टल में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि जहाज एजेंट/जहाज मालिक ने 01.09.2022 को या उसके बाद आने वाले जहाजों के लिए मौजूदा लाइट बकाया पोर्टल के माध्यम से भुगतान पहले ही कर दिया है, तो वह 1.09.2022 से लागू संशोधित दरों के अनुसार डीजीएलएल को भुगतान का अंतर देगा। 01.09.2022.

यदि जहाज एजेंट/जहाज मालिक उन जहाजों के लिए अग्रिम भुगतान करना चाहता है जिनकी आगमन तिथि 01.09.2022 या 02.09.2022 है तो क्या होगा?

नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता बकाया पोर्टल 01.09.2022 को लाइव हो जाएगा और नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता बकाया और जीएसटी का भुगतान केवल संशोधित पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। यदि जहाज एजेंट/जहाज मालिक उन जहाजों के लिए अग्रिम भुगतान करना चाहता है जिनकी आगमन तिथि 01.09.2022 या 02.09.2022 है, तो उसे संशोधित दरों के अनुसार सीमा शुल्क को ऑफ़लाइन भुगतान करना होगा।

यदि जहाज मालिक/जहाज एजेंट के पास एकाधिक जीएसटी नंबर हों तो क्या होगा?

वर्तमान में, प्रत्येक पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए, केवल एक जीएसटी नंबर की अनुमति है और सभी चालान इसके विरुद्ध तैयार किए जाएंगे। यदि जहाज मालिक/जहाज एजेंट के पास एकाधिक जीएसटी है, तो वह अलग-अलग जीएसटीआईएन, मोबाइल नंबर, ईमेल पते आदि का उपयोग करके पोर्टल में एकाधिक उपयोगकर्ता पंजीकरण बना सकता है।

नौवहन देय के लिए समुद्री सहायता पर जीएसटी का क्या निहितार्थ है ?

जीएसटी प्रत्येक बुकिंग पर लागू होगा जिसकी आगमन तिथि 01.09.2022 या उसके बाद है। 01.09.2022 से पहले भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले या भारतीय बंदरगाहों को छोड़ने वाले सभी जहाजों पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। उदाहरण:- ए. जहाज 29.08.2022 को भारतीय बंदरगाह पर आ रहा है। नौवहन के लिए समुद्री सहायता देय - लागू जीएसटी - लागू नहीं रसीद की वैधता - 27.09.2022 तक (अर्थात्, आगमन की तारीख से 30 दिनों के लिए) बी. जहाज 01.09.2022 को भारतीय बंदरगाहों पर आ रहे हैं। नौवहन देय के लिए समुद्री सहायता - लागू जीएसटी - रसीद की लागू वैधता - 30.09.2022 तक (अर्थात, आगमन की तारीख से 30 दिनों के लिए) नौवहन देय के लिए समुद्री सहायता पर जीएसटी की दर 18% है। (i) यदि जहाज मालिक/जहाज एजेंट का जीएसटी पंजीकरण उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो 09% सीजीएसटी और 09% एसजीएसटी लागू होगा। (ii) अन्य सभी मामलों में, 18% IGST लागू होगा।

मैं पिछले भुगतान की वैधता से पहले भुगतान क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ?

एक बार नौवहन के लिए समुद्री सहायता का बकाया भुगतान कर दिया जाए, तो वह 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। रिफंड मामलों से बचने के लिए पोर्टल उपयोगकर्ता को पहले के भुगतान की वैधता के भीतर कई भुगतान करने के लिए प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, जिस उपयोगकर्ता ने पहले भुगतान किया था, वह पहले भुगतान की वैधता के दौरान किसी भी समय ओवरस्टे अवधि के लिए नेविगेशन बकाया के लिए समुद्री सहायता कर सकता है।

भुगतान करते समय, लेनदेन पूरा नहीं हुआ. जब मैं भुगतान पुनः शुरू करने का प्रयास करता हूं, तो "भुगतान प्रक्रियाधीन है" चेतावनी दिखाई दे रही है। इसका समाधान कैसे करें?

एक बार "भुगतान करें" पर क्लिक करके लेनदेन शुरू हो जाने पर, पोर्टल में एक ऑर्डर आईडी उत्पन्न हो जाएगी। इस ऑर्डर आईडी से एनटीआरपी से लेनदेन की स्थिति की पहचान की जा रही है। यह पोर्टल आईएलएच रसीद के निर्माण में देरी से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक ही जहाज के लिए कई ऑर्डर आईडी उत्पन्न करने के लिए प्रतिबंधित करता है। एक बार किसी भी कारण से लेनदेन बाधित हो जाता है, तो उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे नेविगेशन बकाया के लिए समुद्री सहायता का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए लेनदेन को फिर से शुरू करने के लिए 1 घंटे तक प्रतीक्षा करें।

भुगतान करने के बाद, ILH रसीद तुरंत क्यों नहीं जनरेट हो रही है?

यह पोर्टल गैर कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के साथ एकीकृत है। एक बार जब उपयोगकर्ता द्वारा लेनदेन पूरा कर लिया जाता है, तो लेनदेन की स्थिति एनटीआरपी से इस पोर्टल पर आ जाएगी। कॉर्पोरेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेनदेन में, उपयोगकर्ता बैंक को "भारत कोष" में राशि भेजने में कम से कम T+2 कार्य दिवस लगेंगे। आईएलएच रसीद केवल "सफलता" स्थिति वाले लेनदेन के लिए बनाई जाएगी। भुगतान गेटवे के संबंध में किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए कृपया संपर्क करें, ntrp-helpdesk[at]gov[dot]in

एक कंटेनर जहाज जो पहले से ही पीसीएस 1 एक्स के साथ पंजीकृत है, लेकिन कंटेनर के रूप में जहाज के प्रकार का चयन करते समय, एक चेतावनी "कृपया वैध प्रकार के जहाज का चयन करें" दिखाई दे रही है। इसका समाधान कैसे करें?

पंजीकृत कंटेनर पोत के लिए, "टीईयू" मान एक अनिवार्य आवश्यकता है। कंटेनर जहाजों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पीसीएस1एक्स के साथ अपने जहाजों को पंजीकृत/अद्यतन करते समय "टीईयू" मूल्य प्रदान करना आवश्यक है। यदि एक अलर्ट, "कृपया वैध प्रकार का जहाज चुनें" दिखाई दे रहा है, तो उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे पीसीएस 1X के साथ अपने जहाज के "टीईयू" मूल्य को पंजीकृत / अपडेट करें। पीसीएस 1एक्स के साथ पोत प्रोफाइल को पंजीकृत/अद्यतन करने में सहायता के लिए कृपया संपर्क करें, support[dot]ipcs[at]nic[dot]in and pcssupport[at]portall[dot]in

जब मैं किसी जहाज के आईएमओ में प्रवेश करता हूं, तो एक अलर्ट "कृपया जारी रखने के लिए संख्यात्मक रूप से वैध आईएमओ दर्ज करें" दिखाई दे रहा है। इसका समाधान कैसे करें?

यह पोर्टल इंडियन पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS 1X) के साथ एकीकृत है। नौवहन देय के लिए समुद्री सहायता का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कंटेनर जहाजों सहित जहाजों को पीसीएस 1X के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि एक अलर्ट, "कृपया जारी रखने के लिए संख्यात्मक रूप से वैध आईएमओ दर्ज करें" दिखाई दे रहा है, तो उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे पीसीएस 1एक्स के साथ अपने पोत प्रोफ़ाइल को पंजीकृत / अपडेट करें। पीसीएस 1एक्स के साथ पोत प्रोफ़ाइल को पंजीकृत/अद्यतन करने में सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें, support.ipcs[at]nic[dot]in और pcssupport[at]portall[dot]in